दुष्कर्म के मामले में दोषी करार

बक्सर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 6 सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो अमित कुमार शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित है. जिसे बाद में सुनाया जाएगा .इस आशय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि सिकरौल थाना के भदार गांव की रहने वाली लगभग 10 वर्षीय बच्ची स्कूल पढ़ने गई थी दोपहर बाद उसके घर लौटने में जब विलंब होने लगा तो घर वाले चिंतित होकर खोजने के लिए निकले जहां रास्ते में धूल मिट्टी से लिपटी अवस्था में मिली. पीड़िता ने परिजनों को बताया कि स्कूल से छुट्टी के बाद जब वह घर को लौट रही थी तो उसी गांव का रहने वाला छोटू कुमार उसे यह कहकर घर पहुंचने दूसरे रास्ते ले गया कि इस रास्ते भीड़ भाड़ रहती है और सुनसान जगह ले जाकर उसके दुष्कर्म किया .उक्त मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में की गई जहां मंगलवार को विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 376, 504 एवं पॉक्सो की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया सजा के बिंदु पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा.




