सरकारी स्थलों पर अवैध होर्डिंग व बैनर लगाने पर सख्त कार्रवाई, डीएम ने दिए अभियान चलाने के निर्देश


बक्सर।सरकारी एवं सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर एवं अन्य प्रचार सामग्री लगाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी बक्सर श्रीमती साहिला ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी सरकारी भवन, परिसर, सड़क किनारे, बिजली के खंभों, पुल-पुलियों, सरकारी दीवारों, चौक-चौराहों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध है।

जिलाधिकारी ने बताया कि यह कृत्य “Bihar Prevention of Defacement of Property Act, 1987” के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके तहत सरकारी अथवा सार्वजनिक संपत्ति को बिना अनुमति क्षतिग्रस्त या विकृत करना दंडनीय है।
उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कई निजी संस्थान, फर्म, कंपनियां, कोचिंग संस्थान तथा राजनीतिक व सामाजिक संगठन बिना अनुमति सरकारी एवं सार्वजनिक स्थलों पर बैनर-पोस्टर लगा रहे हैं, जिससे न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है बल्कि यातायात व्यवस्था एवं आमजन की सुविधा में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।
जिलाधिकारी ने नगर परिषद, नगर पंचायत तथा सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर ऐसे सभी अवैध होर्डिंग, फ्लेक्स एवं बैनरों को तत्काल हटवाना सुनिश्चित करें। साथ ही संबंधित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध Bihar Prevention of Defacement of Property Act, 1987 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए जुर्माना एवं वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी निजी संस्थानों, कंपनियों, कोचिंग संस्थानों, राजनीतिक दलों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि प्रचार-प्रसार के लिए केवल विधिवत अनुमति प्राप्त स्थलों का ही उपयोग करें। किसी भी प्रकार का अवैध प्रदर्शन दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति या संस्था की होगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में “शून्य सहिष्णुता नीति” अपनाई गई है और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।



