आरटीई नियमों की अनदेखी: ओपेन माइंड इंटरनेशनल स्कूल को शोकॉज, निबंधन रद्द करने की चेतावनी

बक्सर जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत नामांकन में लापरवाही बरतने के आरोप में ओपेन माइंड इंटरनेशनल स्कूल पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा. शि. एवं सर्व शिक्षा अभियान) चंदन कुमार द्विवेदी ने विद्यालय को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।
जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में विद्यालय का निबंधन रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

जानकारी के अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन प्रक्रिया में विद्यालय द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई है। 6 अप्रैल को आयोजित बैठक में, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्राचार्य, प्रबंधक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शामिल हुए थे, संबंधित विद्यालय का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।
विभागीय निर्देशों के बावजूद विद्यालय द्वारा आरटीई के तहत नामांकन प्रक्रिया में रुचि नहीं दिखाई गई। ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से स्कूल को कुल 29 बच्चों का आवंटन किया गया था, लेकिन इनमें से 25 बच्चों का नामांकन नहीं लिया गया और उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए।
इनमें से 19 आवेदनों को इस आधार पर खारिज किया गया कि बच्चों का घर विद्यालय से दूर है, जिसे विभाग ने अस्वीकार्य बताया है। शेष बच्चों का भी नामांकन नहीं लेना गंभीर अनियमितता मानी जा रही है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा बार-बार नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद विद्यालय ने अनुपालन नहीं किया, जो आरटीई अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।
इसके अतिरिक्त, स्थानीय विधायक आनंद मिश्रा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को भी शिकायत प्राप्त हुई है कि 14 बच्चों का नामांकन अब तक नहीं लिया गया है। इस मामले पर भी विद्यालय से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

विद्यालय को निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर यह स्पष्ट करें कि आवंटित बच्चों का नामांकन क्यों नहीं किया गया, अन्यथा इसे आरटीई अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।




