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बक्सर में नई बिहार ट्रांजिट पास व्यवस्था लागू, अवैध खनिज परिवहन पर होगी सख्त कार्रवाई

बक्सर। राज्य में खनिज पदार्थों के परिवहन को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा लागू की गई नई ट्रांजिट पास व्यवस्था 10 जून से प्रभावी हो गई है। इसके शत-प्रतिशत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव पांडेय, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा खान निरीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान बिना ट्रांजिट पास अथवा अवैध रूप से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच और कार्रवाई को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

एसडीओ ने जिले की अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित चेक पोस्टों तथा संवेदनशील मार्गों पर विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खनिज लदे वाहनों की सघन जांच की जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने बताया कि बिहार सरकार द्वारा लागू नई व्यवस्था के तहत बिहार खनिज (सामानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के प्रावधान प्रभावी होंगे। इसके तहत खनिज परिवहन से जुड़े सभी वाहनों के लिए वैध ट्रांजिट पास अनिवार्य होगा।

एसडीओ ने कहा कि इस व्यवस्था की नियमित मासिक समीक्षा की जाएगी, ताकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
प्रशासन ने वाहन संचालकों एवं संबंधित लोगों से नई ट्रांजिट पास व्यवस्था का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि इससे खनिज राजस्व की चोरी पर अंकुश लगेगा तथा खनिजों का परिवहन पूरी तरह वैध और पारदर्शी हो सकेगा।

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